Polity : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति - अनुच्छेद-53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। - भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होता है अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से एक निर्वाचकगण द्वारा चुना जाता है। - यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी विधानसभा में कुछ स्थान खाली हैं या किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो इससे राष्ट्रपति का चुनाव बाधित नहीं होगा। जो सदस्य उस समय विधानसभाओं में हैं उन्हीं के मतदान को पर्याप्त समझा जायेगा। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की अर्हताएँ (अनुच्छेद-58) - भारत का नागरिक हो। - 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। - लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। - भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। - लाभ के पद के प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, केंद्र या र...